गोविंद हत्याकांड : ओंकार की नियमित व मनीष की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
मुजफ्फरपुर, जुलाई 25 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। गोविंद शर्मा हत्याकांड के आरोपित कुमार रणंजय ओंकार की नियमित और मनीष कुमार उर्फ कुमार मनीष की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद शुक्रवार को खारिज कर दी गई है। दोनों अर्जियों पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-आठ के कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। ओंकार जेल में बंद है।
जमानत अर्जी का खारिज होना इससे पहले सीजेएम कोर्ट ने उसकी नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उसकी ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई। इस अर्जी को सुनवाई के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-आठ के कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था।
अग्रिम जमानत की अर्जी मनीष की ओर से दाखिल की गई थी अग्रिम जमानत की अर्जी : मामले में अप्राथमिकी आरोपित महराजी पोखर, पुरानी गुदरी निवासी मनीष कुमार उ...
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