गोविंदनगर में कुल्हाड़ी से काटकर युवक की हत्या में उम्रकैद
कानपुर, जून 4 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। पुरानी खुन्नस में युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट शुचि श्रीवास्तव ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने से आधी धनराशि वादी को दी जाएगी।गोविंदनगर निवासी नितिन दिवाकर ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बतौर आरोप 7 नवंबर 2018 की शाम 5:30 बजे उनका भाई विपिन अपने दोस्त सुरेश और चंद्रशेखर के साथ सीटीआई से घर लौट रहा था। केपी सिंह के घर के पास उनका भांजा मोनू सिंह मिला। आमना-सामना होने पर उसने रास्ते से हटने की बात विपिन से कही। यह भी पढ़ें- चार हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास इसे लेकर उनके बीच विवाद हो गया। मोनू घर के अंदर से कुल्हाड़ी ले आया और विपिन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सुरेश...
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