नई दिल्ली, दिसम्बर 15 -- बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने राज्य के अरपोरा स्थित रोमियो लेन के बिर्च रेस्तरां के खिलाफ दायर एक दीवानी मुकदमे को सोमवार को जनहित याचिका (पीआईएल) में परिवर्तित कर दिया और कहा कि इस तरह के मामलों में किसी न किसी को तो जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।इस रेस्तरां में छह दिसंबर को लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल और आशीष चव्हाण की पीठ ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि स्थानीय पंचायत क्लब को लेकर स्वतः संज्ञान लेने में विफल रही है और शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से नाइट क्लब को दी गई अनुमतियों पर जवाब दाखिल करने को भी कहा। पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख आठ जनवरी तय करते हुए कहा कि कि उक्त इमारत को ध्वस्त किये जाने का आदेश दिए जाने के बावजूद उसमें व्या...
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