सिद्धार्थ, मार्च 26 -- सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्म्द.रफी ने बुधवार को गोवध निवारण अधिनियम के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 3.02 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। चिल्हिया पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम के आरोपी मोहाना थाना क्षेत्र के गोपीजोत गांव निवासी असगर उर्फ किनकिन पुत्र कतीबन बंजारा पर धारा 303(2), 61(2)बीएनएस व 3/5/8 उप्र गोवध निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने दोष सिद्ध होने पर आरोपित असगर उर्फ किनकिन सजा सुनाई।

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