अंबेडकर नगर, फरवरी 27 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। गोवध निवारण अधिनियम एवं आयुध अधिनियम के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी प्रभारी सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी। मामला माह भर पूर्व अलीगंज थाना क्षेत्र का है। अलीगंज थाने के उपनिरीक्षक ने मुखबिर की सूचना पर बीते माह 16 जनवरी को त्रिलोकपुर हाईवे के पास से तालाब के पास घेराबंधी करके प्रतिबंधित पशुओं के लगभग 40 किलोग्राम मांस के साथ अन्य उपकरण बरामद किया था। मौके पर सलमान एवं मोतीलाल को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था जबकि घेराबंदी का फायदा उठाकर दो लोग भाग गए थे। पकड़े गए दोनों लोगों से कड़ाई से पूछताछ करने पर भागने वालों का नाम मो. अरसलाम पुत्र मंगरू उर्फ वकील अहमद एवं मो. कैफ पुत्र मन्सूर आलम बताया था। सत्र न्यायालय में आरोपी मुसहा निवासी सलमान पुत्र नवीउल्लाह की जमानत अर्जी पर डीजीसी क्र...