गोवध के दोषी को तीन साल कैद, तीन लाख जुर्माना
पीलीभीत, जुलाई 23 -- पीलीभीत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने सुनवाई के बाद गौवध के आरोपी को दोषी पाते हुए तीन लाख रुपए जुर्माना व तीन साल की सजा सुनाई।
पुलिस की कार्रवाई अभियोजन के मुताबिक थाना कोतवाली के उप निरीक्षक विकास कुमार हमराह पुलिस 24 मई 2023 को क्षेत्र में शांति व्यवस्था की देखभाल और वांछित अभियुक्तों की तलाश में गश्त कर रहे थे। सभी पुलिस कर्मी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए कमल्ले का चौराहा पहुंचे तभी सूचना मिली कि मोहल्ला मुनीर खां के एक घर में गौवध कर गौमांस की बिक्री की जा रही है।
गौमांस की बरामदगी पुलिस ने मौके पर दबिश दी तो तीन लोग वहां से फरार हो गए। एक व्यक्ति को मौके से पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम मो. इरशाद पुत्र मो. अहमद बताया। मौके पर गौमांस के टुकड़े, छुरी चापड़ वगैरा बरामद हुआ। गौमांस को वहीं...
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