संतकबीरनगर, दिसम्बर 6 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। गोवध के तीन आरोपियों को अपराध स्वीकार करने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम संजय राज पाण्डेय की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी दीन मोहम्मद, जुम्मन उर्फ मतलूम व इकबाल प्रत्येक पर एक-एक हजार रुपए कुल तीन हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर प्रत्येक आरोपी को 30 दिन की अतिरिक्त साधारण सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी विमल मिश्र ने बताया कि मामला महुली थाना क्षेत्र का है। प्रकरण में पुलिस ने वर्ष 1998 में दीन मोहम्मद पुत्र अली रजा, जुम्मन उर्फ मतलूम पुत्र अजीज व इकबाल पुत्र रफीक निवासी छितही थाना महुली के विरुद्ध गोवध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कराया था। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्...