रांची, जुलाई 24 -- रांची। अपर न्यायायुक्त पवन कुमार की अदालत ने सिंह इंफ्राकॉम प्राइवेट लिमिटेड (गोल्डन सिटी) के सीईओ भार्गव सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी विजय हेंद्री टेटे की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह घटना 21 अप्रैल को सुखदेवनगर थाना क्षेत्र स्थित मनोकामना मंदिर के पास हुई थी। पुलिस के अनुसार, मंदिर में पूजा करने पहुंचे भार्गव सिंह को गोली मार दी गई थी। इलाज के दौरान पारस अस्पताल में उनकी मौत हो गई। घटना को लेकर सुखदेवनगर थाना कांड संख्या 146/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच में सामने आया कि रिंग रोड में जमीन देने के नाम पर आरोपी ने मृतक और उनके जीजा से 70 लाख रुपये लिए थे, लेकिन जमीन नहीं दी। इसी विवाद में हत्या की साजिश रची गई। घटना के बाद आरोपी पत्नी के साथ घूमने निकल गया, ताकि उस पर शक न हो। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर...