गोली मार कर हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास, पेज 3
औरंगाबाद, अप्रैल 2 -- दो साल पहले हुई थी हत्या, माली थाना में दर्ज हुई थी प्राथमिकी, जिला जज ने सुनाया फैसला फोटो- 2 अप्रैल एयूआर 21 कैप्शन- औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि माली थाना क्षेत्र में दो साल पहले गोली मारकर हुई हत्या के मामले में अदालत ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक अन्य अभियुक्त का वाद पृथक कर उसे संचालित किया जा रहा है। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार की अदालत ने माली थाना कांड संख्या-27/24 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की। एकमात्र अभियुक्त हरीश कुमार शेखर उर्फ टट्टू को भादंवि धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही उस पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जाएगी। इसके अलावा धारा-120 बी में आ...
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