गोली मारने के दोषी को सात वर्ष का कारावास
इटावा औरैया, सितम्बर 8 -- इटावा। युवक पर जानलेवा हमला करने वाले को कोर्ट ने सात साल की सजा दी है। घटना आठ साल पहले चौबिया थाना क्षेत्र में हुई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता निखिल अग्रवाल ने बताया कि थाना चौबिया के कीरतपुर के रहने वाले अंत्यशवीर यादव ने 18 दिसंबर 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि सुबोध यादव पुत्र महावीर सिंह निवासी नगला बिके थाना किशनी ने गाली गलौज कर व जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायरिंग कर दी। गोली उनकी मां सुमनदेवी के पेट में जाकर लगी। गोली चलाने के बाद सुबोध व उनका साथी विकास कुमार भाग गए थे। उनकी मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके विवेचना की। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक राजेश कुमार ने की। उन्होंने सुबोध यादव के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई करते हुए अपर सत्र...
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