बागपत, फरवरी 27 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने बावली गांव के युवक को गोली मारने वाले आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इस मामले में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। बावली गांव निवासी सतेंद्र ने 15 जनवरी को बड़ौत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि उनका भतीजा अंकित उर्फ कट्टा दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर मैरिज होम के सामने प्लॉट दिखाने गया था। उसका भतीजा अंकित उर्फ कट्टा गाड़ी में बैठा हुआ था, तभी नितिन, अक्षय, गौरव और एक अज्ञात युवक वहां आए। इसके बाद उन्होंने अंकित पर गोली चला दी। इसमें गोली लगने से अंकित घायल हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया था। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि जेल में बंद अक्षय ने जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश...
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