बदायूं, मार्च 28 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जल व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कक्ष दो के न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या करने के आरोप में पिता व तीन बेटों को दोषी मना। न्यायाललय ने पिता व उसके तीन बेटों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना डाला है। जुर्माने की धनराशि पीड़ित परिवार को देने का हुक्म दिया। विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह वर्मा के मुताबिक वादी मुकदमा राम चरन निवासी कटिया ने 13 दिसंबर 2015 को अलापुर थाना में तहरीर दी। जिसमें बताया उसका बेटा वीरपाल घर पर था। रात 10 बजे सुनील, संजीव, शेर सिंह और उनके पिता नेत्रपाल बंदूक वह तमंचा लेकर आए। पुरानी रंजिश को लेकर उन्हें गालियां देते हुए कहा कि तेरा शेर (बेटा) कहां है, जान से मारना है। इसी बीच उसका बेटा एकदम छत पर गया। वादी ...