गोली मारकर घायल करने के दो दोषियों को सात-सात की सजा
एटा, जून 24 -- एटा, पानी लगाने के विवाद में युवती को गोली मारकर घायल करने के मामले में अदालत ने दो दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है, साथ ही दोनों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। डीजीसी रेशपाल सिंह राठौर के अनुसार थाना अवागढ़ के गांव मीसाकलां निवासी सुनहरी लाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाए थे कि 14 सितंबर 2008 को गांव का नागेन्द्र पुत्र रामबलवीर बंबा से खेत में पानी लगा रहे थे। गांव के ही राजबहादुर ने नागेन्द्र से कहा कि वह पानी लगाएगे वह वहां से हट जाए। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई थी। विवाद के बाद रात राजू पुत्र सुखराम, नागेन्द्र तमंचा लेकर आए और फायर किए। फायर के दौरान एक गोली उनके न लगकर गली में खड़ी ऊषा पुत्री सोनी के सीने में जा लगी। आरोपी धमकी देत...
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