एटा, जनवरी 27 -- गोली मारकर घायल करने के दोषी को सजा सुनाई गई है। सजा सुनाने के साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है। एडीजीसी यतीन्द्र प्रताप सिंह शाक्य के अनुसार 18 अक्तूबर 2013 को थाना जैथरा के गांव सदियापुर निवासी वीरेन्द्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह कस्बा धुमरी से बाजार करके अपने घर लौट रहे थे। गांव शहवाजपुर स्थित पशु अस्पताल के पास पहुंचे थे वही पर गांव के ही आरोपी उदय प्रताप सहित तीन आरोपी मिले थे और रास्ते में रोककर गाली-गलौज करने लगे थे। मना करने पर हमला कर दिया था और फायर भी किया। सीने में छररे लगने से वह घायल हो गए थे। लोगों का आता देख आरोपी भाग गए थे। पुलिस ने मामले की जांच की थी जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। मंगलवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद अपर जिला जज, त्वरित न्यायालय द्वितीय सुधा न...
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