मुजफ्फर नगर, फरवरी 3 -- मुजफ्फरनगर।गोमांस बेचने के मामले में एडीजे कोर्ट नम्बर 3 के न्यायाधीश महिला समेत दो आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अभियोजन के अनुसार नई मंडी कोतवाली पुलिस ने 4 जनवरी 2025 को रथेडी गांव के जंगल से गोमांस के साथ सीमा पत्नी इनाम निवासी बागोवाली को गिरफ्तार किया है। उसने बताया कि उसने गोमांस बेबी व गुलबाहर निवासी दतियाना थाना छपार ने दिया था। इस मामले में आरोपी सीमा व गुलबहार ने जमानत के लिए अपने अधिवक्ता के जरिये जमानत के लिए याचिका एडीजे कोर्ट नम्बर 3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में दाखिल की थी। न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद दोनों की जमानत याचिका का खारिज कर दिया है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.