पटना, मार्च 16 -- पटना हाईकोर्ट ने गोपालगंज जिले में वन विभाग के तीन एकड़ सरकारी भूमि को तीन माह में अतिक्रमणमुक्त करने का आदेश दिया है। गोपालगंज के प्रमंडलीय वन पदाधिकारी, जिलाधिकारी और जिला वन पदाधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। आवेदक ने कोर्ट को बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण है। गोपालगंज जिले में वन विभाग की लगभगतीन एकड़ भूमि पर अतिक्रमणकारी वर्षों से कब्जा जमाये हुए हैं। राज्य सरकार और वन विभाग की शिथिलता के कारण भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया जा सका है। सूचना के अधिकार अधिनियम कानून के तहत 2024 में इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई। कोर्ट न...