नई दिल्ली, दिसम्बर 17 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। राष्ट्रीय राजधानी के दक्षिण-पूर्वी जिले के खिजराबाद गांव में गोत्र आधारित पंचायत के फरमान का मामला सामने आया है। बिधूड़ी गोत्र पंचायत ने चेची गोत्र के एक युवक द्वारा अपने बेटे की शादी बिधूड़ी गोत्र की लड़की से करने के प्रस्ताव को रद्द करने का आदेश जारी किया है। आरोप है कि पंचायत के फरमान के बाद युवक के परिवार को समाज से बहिष्कृत करने और जान से मारने तक की धमकियां दी गईं। इस घटनाक्रम से आहत दूल्हे के पिता ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की। न्यायमूर्ति रविन्द्र डुडेजा की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे स्वीकार कर लिया और दिल्ली पुलिस को दूल्हे व उसके परिवार को समुचित सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस को बिधूड़ी समुदाय के संबंधित लोगों...