गोकुल वाटिका दुष्कर्म कांड: साजिश में शामिल शादाब आलम को जमानत नहीं
रांची, जून 2 -- रांची, संवाददाता। बर्थडे पार्टी के बहाने युवती को फ्लैट में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म कराने की कथित साजिश में शामिल आरोपी शादाब आलम को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त-15 अमित शेखर की अदालत ने उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी 18 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में है। मामले को लेकर लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज है। अभियोजन के अनुसार, पीड़िता को उसकी मित्र ओली विश्वकर्मा ने 9 अप्रैल 2026 को गोकुल वाटिका अपार्टमेंट में आयोजित जन्मदिन पार्टी में बुलाया था। वहां शादाब आलम समेत अन्य युवक मौजूद था। आरोप है कि पार्टी के दौरान पीड़िता को नशीला पदार्थ मिला भोजन दिया गया, जिसके बाद मुख्य आरोपी दानिश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। यह भी पढ़ें- मिडिल-ईस्ट की तरह हाथ-पैर काटें, तभी लोग कानून मानेंगे; क्यों इतना भड़क गए HC जज? स...
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