गोकशी में पांच को सात-सात साल की कैद, 3-3 लाख का जुर्माना
रामपुर, जून 24 -- बिना लाइसेंस मांस बेचने और गोकशी में नामजद पांचों आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश-2 की अदालत ने दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांचों पर तीन-तीन लाख रुपयों का जुर्माना भी लगाया है। मालूम हो कि केमरी थानाध्यक्ष इंद्रेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने नौ जुलाई 2022 को कुइया ताल महावर में दबिश देकर केमरी के ही मोहल्ला चमारान निवासी फरीद अहमद की दुकान से मांस बरामद किया था। आरोप था कि बिना लाइसेंस मांस का कारोबार किया जा रहा था। जहां, प्रतिबंध के बावजूद गोकशी की जारी थी। इस मामले में पुलिस ने फरीद के साथ ही गांव कुइया निवासी शाकिर, मेराज, बिढ़पुरा निवासी तस्लीम और धावनी हसनपुर निवासी आरिफ को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद विवेचना पुलिस ने पांचों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इस केस का ट्रायल...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.