गोकशी में पांच आरोपी दोषी करार, सजा का ऐलान 23 को
रामपुर, जून 21 -- बिना लाइसेंस मांस बेचने और गोकशी के आरोप में नामजद पांच आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश-2 की अदालत ने दोषी करार दे दिया है। सजा पर ऐलान के लिए 23 जून की तारीख मुकर्रर की गई है। केमरी थाने के एसएचओ इंद्रेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने कुइया ताल महावर में दबिश देकर केमरी के ही मोहल्ला चमारान निवासी फरीद अहमद की दुकान से मांस बरामद किया था। आरोप है कि बिना लाइसेंस मांस का कारोबार किया जा रहा था। जहां, प्रतिबंध के बावजूद गोकशी की जारी थी। इस मामले में पुलिस ने फरीद के साथ ही गांव कुइया निवासी शाकिर, मेराज, बिढ़पुरा निवासी तस्लीम और धावनी हसनपुर निवासी आरिफ को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद विवेचना पुलिस ने पांचों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इस केस का ट्रायल एडीजे-2 की कोर्ट में चला। जहां अभियोजन पक्ष की ओर...
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