रुडकी, अगस्त 28 -- लक्सर। सुल्तानपुर में गोकशी के मामले में जेल में बंद आरोपी मोबिन को अदालत से राहत नहीं मिली। एसीजेएम कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। 21 अगस्त को सुल्तानपुर-शिवगढ़ मार्ग पर गोवंश के अवशेष मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने सुल्तानपुर निवासी शमीम कुरैशी, वसीम समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया।

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