सीतामढ़ी, अप्रैल 16 -- सीतामढ़ी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव ने वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान एलपीजी सिलिंडरों की किल्लत को रोकने व कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। अब शादी एवं अन्य कार्यों में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग पूरी तरह वर्जित कर दिया है। इससे शादी व विवाह भवनों में होने वाले कार्यक्रम में परेशानी बढ़ गई है। एसडीओ के पास देना होगा आवेदन: नया नियम के तहत शादी वाले परिवार को अपने क्षेत्र के अनुमंडल अधिकारी के पास आवेदन के साथ शादी का कार्ड लगाना जरूरी होगा।ताकि कार्यक्रम की पुष्ठि हो सके।इसके अलावा आवेदन में मेहमानों की संख्या और आवश्यक गैस सिलेंडर की जानकारी भी देनी होगी।एसडीओ यह भी पढ़ें- वैवाहिक समारोह: कोई 10 तो कोई मांग रहा 15 गैस सिलेंडर की जांच की बाद जरूरत के अनुसार गैस आवंटित किया...