रामगढ़, मई 20 -- रामगढ़, प्रतिनिधि। जिले में संचालित गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को आरटीई एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त करने के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय रामगढ़ ने निर्देश जारी किया है। जारी पत्र में कहा गया है कि 25 अप्रैल 2019 के बाद स्थापित ऐसे सभी निजी विद्यालय, जिन्होंने अब तक आरटीई की मान्यता प्राप्त नहीं की है, उन्हें अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिला शिक्षा अधीक्षक की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, मान्यता के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जून 2026 से शुरू होकर 30 अगस्त 2026 तक चलेगी। विद्यालय प्रबंधन को आरटीई पोर्टल पर आवेदन करना होगा। पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि निर्धारित अवधि तक आवेदन नहीं करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध "निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009" की धारा-18 तथा "झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य ब...