गैर मान्यता प्राप्त कोर्स में दाखिला पर 39.94 लाख लौटाने का आदेश
रांची, सितम्बर 7 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज किसी छात्र से ऐसे पीजी कोर्स का बांड नहीं भरवा सकता, जिसकी मान्यता ही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जब दाखिला ही गलत और भ्रामक आधार पर दिया गया हो तो उससे जुड़ा बांड भी कानूनन प्रभावी नहीं रह जाता। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर को डॉक्टर से बांड और स्टाइपेंड के रूप में जमा 39 लाख 94 हजार 645 रुपये लौटाने का आदेश दिया। साथ ही मानसिक परेशानी और करियर के महत्वपूर्ण दो साल खराब होने के एवज में डॉक्टर को सात लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया। मामला 2019-21 सत्र में डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियो डायग्नोसिस (डीएमआरडी-रेडियोलॉजी) में दाखिले से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद से एमबीबीएस किया था।...
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