रांची, अप्रैल 11 -- खूंटी, संवाददाता। पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम (पेसा) 1996 में राज्य सरकार द्वारा हाल ही में किए गए संशोधन और जारी अधिसूचना के विरोध में अखिल भारतीय सरना समाज ने कड़ी आपत्ति जताई है। समाज के अध्यक्ष भीम सिंह मुंडा और अन्य नेताओं ने शनिवार को नगर पंचायत अध्यक्ष रानी टुटी के आवास पर शनिवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में शासन व्यवस्था पारंपरिक आदिवासी व्यवस्था के अनुसार ही संचालित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि गैर-पारंपरिक ग्राम सभाओं को मान्यता दी जाती है, तो समाज इसका पुरजोर विरोध करेगा और ऐसी ग्राम सभाओं को जनता द्वारा पूरी तरह खारिज कर दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल पारंपरिक प्रणाली को ही मान्यता दी जानी चाहिए।भीम सिंह मुंडा ने ग्राम प्रधान, पाहन और पड़...