नई दिल्ली, जनवरी 30 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। अदालत ने बांग्लादेशी नागरिक बिलाल होसेन की जमानत रद्द करने की दिल्ली पुलिस की अर्जी खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौरव गुप्ता ने आदेश में कहा कि जमानत का कोई गलत इस्तेमाल या शर्तों का उल्लंघन नहीं हुआ है। होसेन पर आरोप है कि वह गैर-कानूनी तरीके से भारत में प्रवेश कराने और पहचान दस्तावेज हासिल करने में शामिल था। पुलिस ने कई आधार व पैन कार्ड बरामद किए हैं, लेकिन यूआईडीएआई से सत्यापन लंबित है। अदालत ने केवल गैर-कानूनी नागरिक होने को जमानत रद्द करने का आधार नहीं माना।
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