गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में नहीं लिया जाए, दिल्ली में पाबंदियों पर SC के 5 बड़े निर्देश
नई दिल्ली, अक्टूबर 11 -- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन की मांगों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को दिल्ली में लगाई गई पाबंदियों पर विशेष सुनवाई की। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि मेट्रो और ट्रेन सेवाओं को सामान्य किया जाए। साथ ही राजधानी में किसी को भी गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में न लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि शांतिपूर्ण और बिना हथियार वाले प्रदर्शनकारियों को कानून द्वारा तय प्रक्रिया के बिना हिरासत में नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की स्पेशल बेंच ने रविवार को पाबंदियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। इनमें शनिवार को हुए विरोध प्रदर्शन से पहले बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लेने, आवाजाही पर रोक लगाने, इंटरनेट बंद करने और ट्रांसपोर्ट पर लगी पाबंदियों को लेक...
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