मुजफ्फरपुर, जुलाई 29 -- मुजफ्फरपुर, वसं। जिला टैक्स बार एसोसिएशन की बैठक सदर अस्पताल रोड स्थित एसोसिएशन के सभागार में बुधवार को हुई। इसकी अध्यक्षता करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष सह वरीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार वर्मा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भरे जाने वाले आयकर को लेकर जानकारी दी। सदस्यों को उन्होंने आयकर वर्ग के अनुसार विवरणी दाखिल करने के तिथियों के बारे में बताया।कहा कि गैर ऑडिट वेतन वर्ग के आयकर दाताओं की टैक्स विवरणी 31 जुलाई तक हर हाल में दाखिल कर दिया जाना चाहिए। इससे संबंधित आयकर दाता को जुर्माना से बचाया जा सकता है। कहा कि इस वर्ग के आयकर दाता की विवरणी निर्धारित तिथि तक दाखिल नहीं होने से न्यूनतम एक हजार से लेकर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह भी पढ़ें- 31 जुलाई नहीं है ITR फाइल करने की आखिरी तारीख! जान लें आप...