गैर ऋणी किसान 14 अगस्त तक करें पीएम फसल बीमा के लिए आवेदन
लखनऊ, अगस्त 6 -- लखनऊ, संवाददाता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। उप कृषि निदेशक विनय कुमार कौशल ने बताया कि ऋणी कृषक के लिए बीमा की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। जबकि जिन किसानों ने बैंक से कोई लोन (गैर ऋणी किसान) नहीं लिया है उनके लिए फसल बीमा की अंतिम तिथि 14 अगस्त रखी गई है। फसल बीमित होने पर किसी तरह की प्राकृतिक आपदा आने पर किसानों की क्षति नहीं उठानी होगी। इसके तहत खरीफ सीजन 2026-27 के लिए यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी को नामित किया गया है। योजना के तहत प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से अधिसूचित फसलों को क्षति होने की स्थिति में बीमित किसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाएगा। यह भी पढ़ें- खरीफ फसलों के बीमा कराने की तिथि बढ़ी यदि फसल की क्षति किसी दैवीय आपदा से होती है तो किसानों को टोल फ्री ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.