गैर इरादन हत्या में अभियुक्त को सात साल की कैद
हाथरस, जून 6 -- गैर इरादन हत्या में अभियुक्त को सात साल की कैद -(A) -सादाबाद के छह साल पुराने मामले में सुनाया फैसला -एडीजे पंचम कोर्ट ने सुनाया शनिवार को फैसला
घटनाक्रम हाथरस,कार्यालय संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 5 विजय कुमार-द्वितीय ने करीब 6 साल पुराने एक चर्चित गैरइरादतन हत्या के मामले में शनिवार को अपना फैसला सुनाया है। अभियुक्त गोला उर्फ नेत्रपाल को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर पचास हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
मामले की जानकारी घटना 19 मई 2020 की सुबह करीब 6:00 बजे का है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव काजरौठी निवासी कीकड़ सिंह (80) अपने घर के बाहर लगे हैंडपंप से पानी भरने गए थे। इसी दौरान गांव के ही गौरीशंकर के बेटे गोला उ...
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