बाराबंकी, अप्रैल 21 -- बाराबंकी। न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 9 ने गैर इरादनत हत्या के एक मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्ष कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। थाना टिकैतनगर किरन सिंह पत्नी वीरेन्द्र सिंह निवासी सराय दुनौली थाना टिकैतनगर ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने उसके पति पर लाठी डंडों से गम्भीर हमला कर दिया था। जिससे उसके पति गंभीर रुप से घायल हो गए थे। और उनके सिर पर चोट आ गई थी। जिससे उन्हे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। यह भी पढ़ें- निर्दोष को लगी गोली भी हत्या मानी जाएगी, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों को गिरफ्तार जेल भेज दिया था। तत्कालीन विवेचक ने विवेचना पूरी...