चित्रकूट, मार्च 8 -- चित्रकूट, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश अनुराग कुरील की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी को साढ़े आठ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने दोषी को 23 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।पहाड़ी थाना क्षेत्र के भंभौर गांव के मजरा उसरा पुरवा निवासी बुद्धबिलास ने बीते 29 नवंबर 2015 को थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि गांव के ही रामसूरत ने उसकी पत्नी रन्नो देवी को फावड़ा मारकर गंभीर रुप से घायल कर दिया। जिससे इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष से अपर शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार ने कोर्ट में गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.