गैर-इरादतन हत्या में सात साल की कारावास
हरदोई, अगस्त 27 -- हरदोई। विशेष सत्र न्यायाधीश योगेंद्र चौहान एक फैसले में गैर-इरादतन हत्या के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर सात साल की सजा सुनाई है। जज ने 14 हजार जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादिनी मुकदमा संतोषी उर्फ बिंदेश्वरी निवासी पेंग थाना टड़ियावां ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि गांव के रामेंद्र के जानवर ने हमारी गन्ना की फसल को कर कर नुकसान किया था। 26 अगस्त 2012 को शाम आठ बजे सास रामदेवी पत्नी राधा कृष्ण ने उलाहना दिया। इसको लेकर गांव के ही श्रवण, प्रभु, बृजलाल, रामेंद्र ने राम देवी को गाली गलौज किया। यह भी पढ़ें- गैरइरादतन हत्या में तीन को 10-10 साल की कठोर कारावास लाठी डंडों से पीटा। इससे उनके गंभीर चोटें आई। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। न्यायाधीश ने अदालत में पेश हुए सबूत और तर्कों के आधार पर श्र...
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