गैर इरादतन हत्या में सश्रम कारावास व अर्थदंड
भदोही, मई 14 -- भदोही, संवाददाता। आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही को विशेष अभियान चल रहा है। गैर इरादतन हत्या के दोषी पति-पत्नी को सश्रम कारावास संग अर्थदंड की सजा सत्र न्यायाधीश की अदालत से सुनाई है। एसपी अभिनव त्यागी की माने तो सुरियावां थाने में आवेदक राजधर पुत्र प्रभुनाथ निवासी ग्राम विजयीपुर तहरीर देकर अवगत कराए थे कि 15 फरवरी वर्ष 2018 को समय करीब दो बजे दोपहर बर्फी देवी पत्नी लालबहादुर उसके घर पर बैठी थी। इन्द्रजीत उर्फ बोले पुत्र विजयशंकर अपने हांथ में लोहे कि एक राड लिये थे और उनकी औरत वन्दना देवी पत्नी इन्द्रजीत अपने हांथ में लाठी ली थी। बर्फी देवी को गाली-गुप्ता तथा जान से मारने की धमकी दोनों दे रहे थे। वादी के पिता के पीछे बर्फी देवी छिपकर बचाने की गुहार लगा रही थी। उपरोक...
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