फर्रुखाबाद कन्नौज, जनवरी 13 -- फर्रुखाबाद। अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में राजेपुर के भरखा निवासी रजत को सात साल की सजा से दंडित किया है। 35 हजार जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन के मुताबिक रजत के खिलाफ राजेपुर थाने में वर्ष 2018 में गैर इरातदन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसकी विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद सजा सुनायी।
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