पीलीभीत, अप्रैल 2 -- पीलीभीत। गैर इरादतन हत्या के दोषी पिता पुत्र को जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने प्रत्येक को 25 हजार रुपए जुर्माना सहित पांच साल की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना बीसलपुर के ग्राम बढेपुरा धारम निवासी दीन दयाल ने थाना बीसलपुर में सूचना दर्ज कराई कि दिनांक 20 मई 2020 को वह अपने खेत में पानी लगा रहा था, तभी महेंद्र पाल व उसका पुत्र रामप्रकाश व पत्नी सोमवती आकर गाली गलौज करने लगे। मना करने पर उसके साथ मारपीट की। शोर शराबा सुनकर पास के खेत में काम कर रहे परिवार के लोग आ गए। उन्होंने बीच बचाव किया तो इन लोगों ने उसके परिवार वालों के साथ भी मारपीट की। जिससे उसको, रोहित व गंगादीन को काफी चोटें आईं। पुलिस ने सूचना दर्ज कर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान रोहित की मौत हो गई। पुलिस ने विव...