गैर इरादतन हत्या में पिता-पुत्रों को सात साल की सजा
बहराइच, मई 21 -- बहराइच, संवाददाता। गैर इरादतन हत्या से संबंधित मामले में न्यायालय पीठासीन अधिकारी राजेश कुमार सिंह जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीन दोषसिद्ध अभियुक्तों को 07 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। वादी मुकदमा दिनेश पुत्र नन्दराम द्वारा थाना मोतीपुर पुलिस को सूचना दी थी कि 10 जून 2011 को वादी व हरिश्चन्द्र के हिस्से में आम के पेड़ के आंधी से गिरने पर हरिश्चन्द्र अपने हिस्से की लकड़ी ले जाने के बाद वादी के हिस्से की भी लकड़ी ले जाने लगे, मना करने पर हरिश्चन्द्र, कमलेश, राजू आदि द्वारा वादी के पिता नंदराम, लाल विक्रम व सुन्दर लाल को लाठी, बल्लम, गड़ासे से मारने लगे जिससे गंभीर चोटें आई और इलाज के दौरान नंदराम की मृत्यु हो गयी। थाना मोतीपुर में प्राप्त लिखित प्रार्थना पत्र के आधार मुकदमा दर्ज ...
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