गैर इरादतन हत्या में पति को सात साल का कारावास
देवरिया, अगस्त 28 -- देवरिया, विधि संवाददाता। करीब सात वर्ष पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम हरीराम की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी को दोषी पाए जाने पर सात वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। सजा सुनाए जाने के बाद कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया। यह भी पढ़ें- गैर-इरादतन हत्या में सात साल की कारावास घटना का विवरण अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीधर त्रिपाठी ने बताया कि खामपार थाना क्षेत्र के सरयां गांव में 14 जून 2019 की शाम सकिन्द्र खरवार पुत्र केश्वर खरवार अपनी पत्नी सीमा देवी को खेत पर ले गया था। खेत में सकिन्द्र ने हथौड़े से पत्नी के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान स...
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