हरदोई, अप्रैल 28 -- हरदोई। जिला जज रीता कौशिक ने पत्नी की गैर-इरादतन हत्या के मामले में आरोपित पति के जुर्म साबित होने पर 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंदन सिंह के अनुसार, वादी मुकदमा शिवनाथ की बेटी सुनीता की शादी घटना से 15 साल पहले आरोपित मंशाराम निवासी ग्राम गोड़ाखेड़ा थाना हरियावां हरदोई के साथ हुई थी। वादी के अनुसार उसकी बेटी सुनीत का पति अक्सर पीटता था। 25 अगस्त 2020 को मंशाराम ने सुनीता को डंडे व ईंट से मार कर चोटें पहुंचाईं। घटना की सूचना मिलने पर वादी ने 26 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई। सुनीता को घायल अवस्था में पहले हरदोई नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत ठीक न होने पर उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंदन सिंह एवं बचाव पक्ष अधिवक...
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