शाहजहांपुर, मार्च 13 -- शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। कलान थाना क्षेत्र के ग्राम टडई में वर्ष 2020 में हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 ओमप्रकाश मिश्रा तृतीय की अदालत ने दोनों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है।अभियोजन के अनुसार ग्राम टडई निवासी सुनीता ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसके पति बदन सिंह और चाचा रामदीन का गांव के खुशीराम पुत्र रामदीन से पहले गाली-गलौज को लेकर विवाद हो गया था। इसी रंजिश में 21 मार्च 2020 की शाम करीब साढ़े छह बजे गांव के बाहर मोड़ पर खुशीराम और उसके भाई मुनीराम व हरीराम ने एकराय होकर बदन सिंह को घेर लिया और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में बदन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। जांच के दौरान घायल बदन सिंह की मृत्यु हो गई, जिसके ब...
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