गैर-इरादतन हत्या में दो महिलाओं समेत तीन लोगों को सजा
अलीगढ़, मई 18 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। विजयगढ़ क्षेत्र में नौ साल पहले गैर-इरादतन हत्या के मामले में एडीजे चार (गैंगस्टर एक्ट) संजय कुमार यादव की अदालत ने दो महिलाओं सहित तीन लोगों को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी तरुण वर्मा ने बताया कि भुजपुरा निवासी शकील ने 21 सितंबर 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उनके भाई दिलशाद की दोस्ती उस्मानपाड़ा निवासी बिलाल से थी। बिलाल अक्सर मोहल्ले में रहने वाली मुबीना पत्नी हनीफ, जरीना पत्नी हबीब, गुड्डो पत्नी पप्पू आदि के घर आता-जाता था। कभी-कभी दिलशाद भी महिलाओं से मिलता था। 25 अगस्त 2017 को जुमे की नमाज के बाद नामजद मुल्जिम घर आए और दिलशाद को बिजयगढ़ के गांव सुहावली में ये कहकर बुलाकर ले गए कि उनकी बहन जल गई है। उसे देखने जा रहे हैं...
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