अलीगढ़, मार्च 31 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। क्वार्सी क्षेत्र में 18 साल पहले एक व्यक्ति की गैर-इरादतन हत्या के मामले में दोषी दो भाईयों को एडीजे 11 पीके जयंत की अदालत ने पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी प्रमेंद्र जैन ने बताया कि गभाना क्षेत्र के गांव भरतरी निवासी मोहन स्वरूप ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि वह नगर निगम के ठेकेदार हैं। नगर निगम द्वारा किशनपुर गली नंबर तीन में सड़क निर्माण हो रहा था। सात मई 2008 को शाम पांच बजे किशनपुर के देशराज, उसके भाई चरन सिंह, देशराज के बेटे रिंकू उर्फ जितेंद्र व पुष्पेंद्र आए और काम बंद करने को कहा। कारण पूछने पर काम करने के बदले 20 हजार रुपये की चौथ मांगी। इसके बाद लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर मोहल्ले के बाबू खां...
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