गैर इरादतन हत्या में दो भाइयों समेत तीन को कारावास
फर्रुखाबाद कन्नौज, अगस्त 31 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता।अपर सत्र न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने गैर इरादतन हत्या में दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपितो को दस दस वर्ष की सजा से दंडित किया है। वहीं प्रत्येक आरोपित पर 51-51 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। थाना अमृतपुर के हमीरपुर के रहने वाले लालाराम कठेरिया ने 10 अप्रैल 2016 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी। जिसमें कहा था कि उसके जानवर गांव के महेन्द्र के खेत में दो तीन दिन पहले चले गये थे। इसी बात को लेकर महेन्द्र व महेन्द्र के भाई जगराम व वीसराम तथा महेन्द्र का लडका कारे अपने खेत पर आये और मेरे लडके मोरपाल को बुलाकर गाली गलौज करने लगे। यह भी पढ़ें- हत्या में दो बेटों सहित पिता को आजीवन कारावास जब मेरे लड़के ने गाली देने से मना किया तो यह लोग अपने हाथो मे लिये लाठियों से मारने पीटने लगे। जब मेरी पुत्री व भतीजे...
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