फर्रुखाबाद कन्नौज, जनवरी 7 -- फर्रुखाबाद । 11 साल पूर्व गैर इरादतन हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट अभिनितम उपाध्याय ने दो लोगों को दोषी ठहराया है । दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 9 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी । फतेहगढ़ कोतवाली के शीशम बाग कैंट निवासी राहुल ने पड़ोस के दो लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी । इसमें कहा था कि 23 अक्टूबर 2014 की रात लगभग 9:30 बजे उसकी मां उर्मिला देवी अपने घर के सामने खड़ी थीं । उसी समय पड़ोसी सुभाष और जय चंद्र नशे की हालत में आए और जातिसूचक गालियां देने लगे । विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों से उर्मिला देवी पर हमला कर दिया । बीच-बचाव करने पर उसके साथ भी मारपीट की । हमले में उसकी मां के सिर में गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की । विवेच...
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