गिरडीह, अप्रैल 3 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। गैर-इरादतन हत्या में दोषी पत्नी को सात एवं पति को पांच साल कारावास से दंडित किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह प्रीति कुमारी की अदालत ने गुरूवार को गैर-दरादतन हत्या में दोषी बेंगाबाद थाना क्षेत्र के भलकुदर निवासी उर्मिला देवी एवं उसके पति तेजन हजाम के सजा के बिंदुओं पर सुनवाई की। अदालत ने भादवि की धारा 304 (1) के तहत गैर-इरादतन हत्या के लिए उर्मिला को सात साल एवं उसके पति तेजन हजाम को पांच साल कारावास के दंड से दंडित किया है। यह मामला बेंगाबाद थाना क्षेत्र के भलकुदर गांव से संबंधित है। इस घटना में भलकुदर निवासी रंजीत राणा की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। उर्मिला पर रंजीत राणा पर गरम पानी उड़ेल देने का आरोप था। यह विवाद खेत में मवेशी के घुस जाने को लेकर शुरू हुआ था। रंजीत राणा का मवेशी उर्मिला...
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