उन्नाव, फरवरी 25 -- उन्नाव। न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या करने के आरोपी को अभियोजन पक्ष की दलील व साक्ष्य के आधार पर पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। बिहार प्रांत के गया जनपद के खीजर सराय थानाक्षेत्र के देवान फतेहपुर गांव निवासी संजय मांझी ने 30 मार्च 2021 को पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया कि उसकी बहन कस्तूरबा देवी उर्फ खुशबू की शादी बिहार के गया मुफसलिस थानाक्षेत्र के छत्तूबाद गांव निवासी मनोज के साथ हुई थी। वह उसकी बहन व जीजा करोवन के मजरा रघुनाथखेड़ा स्थित कृष्णा ब्रिक फील्ड में ईंट पथाई का काम करता है। 29 मार्च 2021 को मनोज ने शराब पीकर बहन से मारपीट की। जिसमें गंभीर रूप से ष्घायल बहन खुशबू की मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार ...
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