गैर इरादतन हत्या में दोषी दो को दस साल की सजा
जौनपुर, जुलाई 16 -- जौनपुर, संवाददाता। खेतासराय थाना क्षेत्र के कलापुर गांव में गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना ने दोषी राममिलन और राकेश राजभर को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 31-31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन के अनुसार कलापुर निवासी रामदयाल ने खेतासराय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि आठ सितंबर 2011 की रात करीब 10:30 बजे शराब ठेके के सामने उनके पुत्र रामफेर और पड़ोसी राममिलन के बीच विवाद के बाद मारपीट हुई। बीच-बचाव करने पहुंचे पन्नालाल के साथ भी मारपीट की गई। इसके बाद आरोपी रामफेर को घर से बाहर निकालकर हॉकी और डंडों से पीटने लगे। बचाने पहुंची उसकी पत्नी मंजू को भी गड्ढे में फेंक दिया गया। शोर सुनकर पहुंचे हरिहर और सेवालाल के साथ भी मारपीट की गई। गंभीर रूप से घायल राम...
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