गैर इरादतन हत्या में दोषी को 10 वर्षों का कारावास
सुपौल, मार्च 25 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। करीब नौ वर्ष पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में मंगलवार को अदालत ने अहम फैसला सुनाया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत सिंह की कोर्ट ने आरोपी गंगा प्रसाद साह को दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी। यह मामला मरौना थाना कांड से संबंधित है। घटना 9 मई 2017 की बताई जाती है। मृतक की पत्नी तारा देवी के अनुसार, उस दिन शाम करीब पांच बजे उनके पति जयनारायण साह घर के आंगन में बैठे थे। आरोप है कि इसी दौरान गंगा प्रसाद साह ने लकड़ी के डंडे से जयनारायण साह के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद जयनारायण साह को बेहतर इलाज के लिए पटना ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान ...
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