हमीरपुर, फरवरी 14 -- हमीरपुर, संवाददाता। सुमेरपुर कस्बे के इमिलिया थोक में पड़ोसी ने दुकान में घुसकर दुकानदार को सरिया से बेरहमी से पीटा था। जिसकी कानपुर में दौरान इलाज मौत हो गई थी। मृतक के भाई ने मुकदमा दर्ज कराया था। विशेष न्यायाधीश (डकैती) अनिल कुमार खरवार ने आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास व 65 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि सुमेरपुर कस्बे के इमिलिया थोक निवासी रामकिशन पुत्र जैली ने 19 मार्च 22 को सुमेरपुर थाने में तहरीर देकर बताया कि 18 मार्च को उसका भाई कालका मुहाल में स्थित अपनी दुकान में था। तभी रात 10 मुहाल का राकेश कुमार उर्फ भाऊ आया और गाली-गलौज करने लगा। जब भाई ने विरोध किया तो उसके सरिया से मारपीट की और भाग निकला। जिसके बाद भतीजा ने यूपी 112 पर काल किया। मौके पर पहुंची पुल...
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