फर्रुखाबाद कन्नौज, जून 11 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार ने गैर इरादतन हत्या में तीन पुत्रों समेत पिता को दस दस वर्ष की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही अदालत ने बीस-बीस हजार का जुर्माना भी लगाया है। घटना कंपिल थाना क्षेत्र की है।

घटना का विवरण डडियापुर गांव के प्रमोद कुमार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 3 दिसंबर 2019 को शाम 6 बजे भाई महेश चंद्र पतेल में आग लगाने से सरसों में हुये नुकसान का उलाहना देने पड़ोसी सत्यभान के घर गए थे। तभी सत्यभान अपने पुत्रों संजीव, आकाश और राजीव के साथ लाठी डंडा लेकर घर के दरवाजे पर आ गये और महेश चंद्र को देखते ही गालियां देने लगे। महेशचंद्र ने गालियां देने से मना किया तो हमलावरों ने लाठी डंडो से महेश चंद्र को मारा पीटा । शोर मचाने पर भतीजा अजय कुमार समेत कई लोग बचाने को दौड़े। इन ल...